सरकारी जमीन पर कैसे चल रहा नर्सिंग और इंजीनियरिंग कॉलेज?

515 By 7newsindia.in Wed, Nov 15th 2017 / 20:45:55 कानून-अपराध     

जबलपुर| सरकारी जमीन पर नर्सिंग और इंजीनियरिंग कॉलेजों के संचालन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले पर एआईसीटीई और इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन को 6 सप्ताह में जवाब पेश करने कहा है। युगलपीठ ने मामले में बनाए गए अन्य अनावेदकों को भी जवाब पेश करने कहा है। यह याचिका भोपाल में रहने वाले एमवाय चौधरी की ओर से दायर की गई है। आवेदक का आरोप है कि लॉ डायनमिक एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी द्वारा संचालित कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज और वीएसएस समिति द्वारा संचालित श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज हुजूर तहसील के ग्राम तेन्दुखेड़ा में मौजूद सरकारी जमीन पर खोला गया है। Image result for हाईकोर्ट जबलपुरइस बारे में संबंधित अधिकारियों को शिकायतें देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। याचिका में मप्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार, ऑल इण्डिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन नई दिल्ली के डायरेक्टर, कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज और श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर को पक्षकार बनाया गया है।मामले पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सौरभ भूषण श्रीवास्तव, राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता अमित सेठ, महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ओर से अधिवक्ता आदित्य खांडेकर और कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज की ओर से अधिवक्ता एके तिवारी हाजिर हुए। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने एआईसीटीई और श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

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