इस शहर में एक ऑफिस में मिलेगा 14 विभागों की 45 सेवायें

511 By 7newsindia.in Wed, Jan 24th 2018 / 09:50:31 प्रशासनिक     

भिण्ड / सर्वेश त्यागी
अब प्रदेश सरकार 14 विभागों की 45 सेवाओं को लोगों को लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से सिर्फ एक दिन के भीतर प्रदाय किया जाएगा। परिवहन महकमे से लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस भी अब आवेदकों को एक दिन में मिलेगा। वे सेवाएं, जिनका प्रदाय आवेदक को १५ दिन से ३० दिन की लम्बी अवधि में होता था, अब उसी दिन प्राप्त होंगी। २६ जनवरी से सभी लोक सेवा केन्द्रों पर समाधान एक दिन तत्काल सेवा प्रदाय योजना लागू हो जाएगी। इसमें सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग की सर्वाधिक १८ सेवाओं को शामिल किया गया है।
भिण्ड शहरी लोक सेवा गारंटी केन्द्र के प्रबंधक विश्राम राजौरिया के अनुसार, समाधान एक दिन तत्काल सेवा प्रदाय योजना के तहत चिह्नित सेवाओं के लिए लोकसेवा केन्द्रों में प्रात: ९.३० बजे से दोपहर १.३० बजे तक आवेदन करना होगा। आवेदकों को इसी दिन शाम ४ बजे से प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। जिले में तहसील मुख्यालय स्तर पर लोकसेवा केन्द्र स्थापित हैं, जहां इन सेवाओं के लिए आसानी से आवेदन किया जा सकता है।
विभागवार एक दिन में मिलेंगी ये सेवाएं 

  • श्रम विभाग : प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता के प्रकरणों की स्वीकृति।
  • राजस्व विभाग : चालू खसरा खतोनी की नकल, चालू नक्शा की प्रति, राजस्व न्यायालय में प्रचलित मामलों में पारित आदेश/अंतरिम आदेश या अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति, अभिलेख प्रकोष्ठों में जमा भू अभिलेख, राजस्व प्रकरणों, नक्सों व अन्य रिकार्डकी सत्य प्रतिलिपि।
नगर पालिका/नगर परिषद : ट्रेड लायसेन्स।
  • सामान्य प्रशासन : मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र व नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र की मतदाता सूची की सत्यप्रति।
  • गृह पुलिस विभाग : थाना प्रभारी द्वारा फरियादी को एफआईआर की प्रति न देने पर वरिष्ठ स्तर से एफआईआर की प्रति प्रदाय किया जाना एवं मर्ग इंटीमेशनकी छायाप्रति।
  • योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी : जन्म के एक वर्ष पश्चात पंजीयन की अनुमति, मृत्यु के एक वर्ष पश्चात पंजीयन की अनुमति, जन्म प्रमाण-पत्र में बच्चे का नाम जुड़वाना।
  • परिवहन विभाग : लर्निंग लायसेन्स की प्रति, डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन पंजीयन के पते में परिवर्तन के लिए एनओसी, मोटरयान अधिनियम के तहत पतापरिवर्तन, भाड़ा करार दर्ज करना एवं भाड़ा करार निरस्त करना।
  • वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार : रोजगार कार्यालय में पंजीयन व पंजीयन का नवीनीकरण।
  • पंचायत व ग्रामीण विकास : अद्यतन बीपीएल सूची की प्रमाणित प्रति ग्रामीण क्षेत्र।
  • महिला बाल विकास : लाडली लक्ष्मी योजनांतर्गत स्वीकृति जारी करना।
  • खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सम्मिलित पात्र परिवारों को डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी करना।

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