Office of Profit case: अयोग्यता के खिलाफ 20 AAP विधायकों ने दायर अर्जी ली वापस

445 By 7newsindia.in Sat, Feb 24th 2018 / 12:40:55 कानून-अपराध     

लाभ का पद रखने के लिए चुनाव आयोग की सिफारिश पर विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के 20 सदस्यों ने पूर्व में चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका वापस ले ली।
नई दिल्ली: लाभ का पद रखने के लिए चुनाव आयोग की सिफारिश पर विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के 20 सदस्यों ने पूर्व में चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका वापस ले ली।

आम आदमी पार्टी के विधायकों ने लाभ का पद रखने के लिए अपने खिलाफ की गयी शिकायत पर सुनवाई जारी रखने के चुनाव आयोग के फैसले को पिछले साल अगस्त में चुनौती दी थी। विधायकों ने कहा था कि जब हाई कोर्ट संसदीय सचिवों के तौर पर उनकी नियुक्तियां रद्द कर चुका है तो चुनाव आयोग के मामले में सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष कहा कि वे पूर्व में दायर अपनी याचका वापस लेने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाईकोर्ट की एक वृहद पीठ के सामने अपनी अयोग्यता को चुनौती दी है।

दूसरे पक्ष से किसी तरह का विरोध ना होने पर अदालत ने चुनाव आयोग के 23 जून, 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका वापस ली हुई मानकर खारिज कर दी। प्रशांत पटेल नाम के एक व्यक्ति ने AAP के 21 विधायकों के खिलाफ चुनाव आयोग में लाभ के पद से जुड़ी याचिका दायर की थी।

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