व्यावसायिक संस्थानों द्वारा दुकान एवं स्थापना पंजीयन के लिये राशि निर्धारित

468 By 7newsindia.in Tue, Jan 16th 2018 / 21:08:41 प्रशासनिक     

रीवा : श्रम पदाधिकारी ने बताया कि व्यावसायिक संस्थानों द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है। लेकिन रीवा जिले में कार्य कर रहे सायबर कैफे, कियोस्क एवं एमपी ऑनलाइन एवं नेट के माध्यम से पंजीयन हेतु आवेदन करने के दौरान अधिक शुल्क वसूला जाता है। 

श्रम पदाधिकारी ने कहा है कि व्यावसायिक संस्थानों के नियोजक शासन द्वारा जो राशि निर्धारित की गयी है। उसके अतिरिक्त सर्विस चार्ज के रूप में 30 रूपये लिये जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन व्यावसायिक संस्थानों में कर्मचारी कार्यरत नही है वहाँ पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क 100 रूपये निर्धारित है। समय बाह्य प्रकरणों में समझौता शुल्क (जो 28 फरवरी के बाद नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत करते है) 100 रूपये ही शुल्क निर्धारित है। जिन संस्थानों में 1 से 3 कर्मचारी कार्यरत है वहां 150 रूपये, जिन संस्थानों में 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो वहां 250 रूपये शुल्क निर्धारित है। बाह्य प्रकरणों में समझौता शुल्क (जो 28 फरवरी के बाद नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत करते हैं) ऐसे प्रकरणों में 500 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

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