यातायात के नए नियमों की स्वीकृत हाई कमान से हुई प्राप्त, वाहन संशोधन विधेयक 2019 का अब दिखेगा असर

727 By 7newsindia.in Sat, Aug 10th 2019 / 17:33:49 मध्य प्रदेश     

 सीधी,

वेपटरी यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने के मंशा से नये कानून पारित होने के बाद काफी सुधारात्मक रवैया सड़कों में देखने को मिलेगा ऐसे कयाश लगाये जा रहे हैं। जानकारों की मानें तो नये कठोर नियमों की स्वीकृत हाई कमान से प्राप्त हो चुकी है।राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ; ने मोटर वाहन संशोधनद्ध विधेयक 2019  को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है।   इसमें ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे नियमों को सख्त और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अधिक जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। संसद ने इस हफ्ते की शुरुआत में इस विधेयक को मंजूरी दे दी है । एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को नौ अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त सजा होगी, इस बिल में प्रावधान है कि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता हैए तो उसके पेरेंट्स को 3 साल तक जेल होगी। वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा, जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ाई गई है। नए कानून के तहत  आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

 

बिना सीट बेल्ट के लगेगा भारी जुर्माना नीचे देखें पूरी लिस्ट -

मोटर व्हीकल ;संशोधितद्ध बिल 2019 के तहत लागू हुए ये नए कानून -

 
(1) धारा 178 के तहत अब बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपये जुर्माना देना  होगा.
(2) धारा 179 के तहत ऑथोरिटीज के आदेश नहीं मानने पर अब 2000 रुपये जुर्माना देना होगा.
(3) धारा 181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा.
(4) धारा 182 के तहत अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा.
(5) धारा 183 के तह अब ओवरस्पीडिंग (तय गति सीमा से ज्यादा तेज वाहन चलाने पर) 1000 रुपये जुर्माना LMV के लिए वहीं, 2000 रुपये जुर्माना MPV के लिए देना होगा.
(6) धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर अब 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
(7) धारा 185 के तहत अब शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
(8) धारा 189 के तहत अब स्पीडिंग/रेसिंग पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
(9) धारा 1921 A के तहत अब बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माना देना होगा.
(10) धारा 193 के तहत लाइसेंस नियमों को तोड़ने पर 25,000 से 1 लाख रु तक के जुर्माने का प्रावधान है.
(11) धारा 194 के तहत ओवरलोडिंग (तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर) 2000 रुपये और प्रति टन 1000 रु अतिरिक्त 20,000 रु और प्रति टन 2000 रु अतिरिक्त के जुर्माने का प्रावधान है.
(12) धारा 194 A के तहत अब ओवरलोडिंग (क्षमता से ज्यादा यात्री होने पर) 1000 रु प्रति एक्स्ट्रा पैसेंजर
(13) धारा 194B के तहत अब सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
(14) धारा 194C के तहत अब स्कूटर और बाइक पर ओवरलोडिंग यानी दो से अधिक लोग होने पर  2000 रु तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है.
(15) धारा 194D के तहत अब बिना हेलमेट के 1000 रु तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है.
(16) धारा 194E के तहत अब एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है.
(17) धारा 196 के तहत अब बिना बीमा (इंश्योरेंस) वाला वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
(18) धारा 199 के तहत अब नाबालिगों के अपराध के मामले में अभिभावक / मालिक को दोषी माना जाएगा. 3 साल तक की सजा का प्रावधान है. नाबालिग पर जुवेलाइन एक्ट के तहत केस चलेगा, वाहन का
रजिस्ट्रेशन भी कैंसल किया जाएगा
(19) अधिकारियों को मिले अधिकार धारा 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E के तहत ड्राइविंग लायसेंस सस्पेंड करने का अधिकार
 

 

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