जिला स्तरीय बाल श्रम उन्मूलन टास्क फोर्स ने किया भ्रमण

संस्थान में नाबालिक मिला तो होगी सजा - न्यायपीठ सदस्य प्रमोद मिश्रा
सीधीजिले में बाल श्रम उन्मूलन के गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा बाल कल्याण समिति (न्यायपीठ) के निर्देशन में नगर पालिका क्षेत्र सीधी अंतर्गत संचालित प्रतिष्ठानों का भ्रमण कर बाल श्रमिकों को चिन्हांकित किया गया एवं प्रतिष्ठान के संचालकों को न्यायपीठ सदस्य प्रमोद मिश्रा एवं टीम द्वारा बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों से अवगत कराया गया। टास्क फोर्स द्वारा प्रतिष्ठान संचालकों को हिदायत दी गयी कि बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें, एवं आगामी निरीक्षण के दौरान पुन: पाये जाने पर अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
कारावास एवं जुर्माना का है प्रावधान -
न्यायपीठ सदस्य प्रमोद मिश्रा ने बताया कि भ्रमण के दौरान किसी भी स्थापना में 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रम पाये जाने 6 माह से 2 वर्ष तक की कारावास एवं 50 हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान एवं किशोर न्याय अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के किसी कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक से कम का भुगतान किया जाता है अथवा बधुआ मजदूरी करायी जाती है तो नियोजक को 5 वर्ष तक के कारावास एवं 1 लाख तक के जुर्माने से दंण्डित किया जा सकेगा। समिति द्वारा यह भी हिदायत दी गयी कि 18 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित कार्यसमय से अधिक कार्य न लिया जाय एवं अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषेधित कार्यो में नियोजित न किया जाय।
औचक हुआ निरीक्षण -
टास्क फोर्स द्वारा सीधी नगर स्थित पयासी आटो पार्टस पडौनिया, परिहार होटन पडौनिया, मोहन भोग होटल, गोपाल होटल, रमा स्वीट्स, अपना ढावा, आदि प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 14 से 18 वर्ष के आयु के कार्यरत बालकों को बाल कल्याण समिति (न्यायपीठ) द्वारा मौके पर ही पुन: अध्ययन प्रारंम्भ करने, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्राप्त करने की समझाइस दी गयी। भ्रमण के दौरान बाल कल्याण समिति (न्यायपीठ) के सदस्य प्रमोद मिश्रा, पूरन सिंह, संजीव तिवारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी अवधेश कुमार सिंह, श्रम निरीक्षक स्वर्ण गौरव सिंह, परिवीक्षा अधिकारी अनुराग पाण्डेय, विषेश किशोर पुलिस इकाई से उपनिरीक्षक सतीष द्विवेदी एवं डी.के. रावत उपस्थित रहे।
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