अवयस्क के साथ छेडख़ानी में आरोपी गया जेल

484 By 7newsindia.in Wed, Oct 10th 2018 / 12:32:08 मध्य प्रदेश     

सीधी । योगराज उपाध्याकय तृतीय अपर सत्र न्या याधीश के न्यांयालय में अभियुक्त1 राजकरण प्रजापति द्वारा थाना कोतवाली के अपराध ६०२/१८ धारा ३५४. २९४. ३२३. ५०६.  506 भादवि एवं पाक्सोव अधिनियम की धारा ७/८ में अवयस्क  के साथ छेडख़ानी के मामले में जमानत आवेदन प्रस्तुसत किया गया था। अभियुक्त? पीडि़ता का पिता था एवं अपनी बच्चीे के साथ ऐसी बारदात कारित की थी। शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए श्रीमती भारती शर्मा जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने अपने तर्क रखे जिसे माननीय न्यारयालय ने स्वीीकार करते हुए जमानत आवेदन निरस्ते कर अभियुक्त  पिता को जेल भेजने का आदेश दिया। माननीय न्याायालय द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के इस तर्क को उल्लिखित करते हुए जमानत आवेदन निरस्तज किया कि पिता का घर किसी पुत्री के लिए सबसे सुरक्षित स्थामन माना जाता है एवं पिता पुत्री का रक्षक होता है परंतु इस प्रकरण में अभियुक्त् पिता द्वारा रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बनकर अत्युंत घिनौना कृत्य  किया गया है जो कि अपराध होने के साथ.साथ सामाजिक एवं नैतिक दृष्टिकोण से भी निंदनीय हैए ऐसे मामले में अभियुक्तथ को जमानत का लाभ दिया जाना कतई उचित प्रतीत नहीं होता है और अभियुक्तल की जमानत खारिज किया जाकर जेल भेजा गया 

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