" योगी " की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक, लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

486 By 7newsindia.in Wed, Dec 13th 2017 / 19:51:40 प्रशासनिक     

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह तथा श्रीकांत शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में इन फैसलों की जानकारी दी। सिंह ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सचिवालय में बायोमेट्रिक एवं आधार कार्ड पर आधारित उपस्थिति प्रणाली की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सभी सचिवालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उनके कार्यालय में समय से उपस्थिति अनिवार्य हो जाएगी।

मंत्रिपरिषद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्मचारियों तथा रजिस्ट्रार कार्यालय में काम करने वाले लोगों के लिये आवास योजना देवघाट छलवा में प्रस्तावित ‘न्याय ग्राम टाउनशिप’ के निर्माण को अनुमोदन दिया गया है। इस परियोजना की लागत 395 करोड़ रुपये होगी।

श्रीकांत शर्मा ने बैठक में लिये गये अन्य निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने जमीन की उर्वरता को बनाये रखते हुए अधिकतम उत्पादन हासिल करने के मद्देनजर एवं रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से बचने तथा भूमि में कार्बन-नाइट्रोजन अनुपात को बनाये रखने के मद्देनजर प्रदेश के हर आबाद राजस्व गांव में एक इकाई प्रतिवर्ष स्थापित कराये जाने की योजना स्वीकृत की गयी है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिये ‘उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल अधिनियम-1978’ के प्रावधान लागू हैं। इस अधिनियम की धारा 2 में जूनियर हाईस्कूल पद परिभाषित नहीं हैं। इसके कारण न्यायालय में बेसिक शिक्षा विभाग को विषम हालात का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर मुकदमों का निस्तारण वादियों के पक्ष में हो रहा है। ऐसे हालात में अधिनियम में जूनियर हाईस्कूल पद को परिभाषित किये जाने के लिये ‘उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) संशोधन अध्यादेश 2017’ लागू किया गया है। इस अध्यादेश के स्थान पर लागू किये जाने वाले विधेयक को विधानमण्डल के शीत सत्र में पेश किया जाएगा।

शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना और तत्सम्बन्धी विषयों का प्रावधान किया गया है। इस कानून की धारा 2 ख में बेसिक शिक्षा को परिभाषित किया गया है, जिसमें जूनियर बेसिक स्कूल तथा जूनियर हाईस्कूल परिभाषित नहीं हैं। इसकी वजह से अदालतों में वादियों के पक्ष में निर्णय हो रहे हैं। इसके लिये लागू अध्यादेश के स्थान पर लागू किये जाने वाले विधेयक को विधानमण्डल के शीत सत्र में पेश किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 को लागू करने का भी निर्णय लिया है। नीति के तहत इस क्षेत्र की इकाइयों को स्थापित करने के लिये सस्ती दरों पर जमीन दिलायी जाएगी और हर प्रथम खरीदार को प्रतिबंधित उद्यमों को छोड़कर स्टाम्प शुल्क में 100 फीसद छूट दी जाएगी। इसके अलावा अन्य अनेक प्रोत्साहन दिये जायेंगे।

मंत्रिपरिषद ने चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये ‘उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना’ लागू की है। यह योजना वर्ष 2017 से 2022 तक लागू होगी। यह सात नवम्बर से लागू मानी जाएगी। इस योजना के तहत सीधे तौर पर चावल निर्यात करने वालों को मंडी शुल्क तथा विकास उपकर से छूट दी जाएगी।

बैठक में उत्तर प्रदेश वक्फ अधिकरण नियमावली-2017 को लागू कराये जाने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही ‘उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2017‘ को अनुमोदन भी दिया गया।

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