बहरी थाना का मामला - हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा

735 By 7newsindia.in Sat, Nov 27th 2021 / 14:00:29 मध्य प्रदेश     

 बहरी थाना का मामला - हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा

सीधी।
विशेष न्यायाधीश अजीत सिंह के न्यायालय के द्वारा हत्या के आरोपी श्रीनाथ जोगी को 302 भादवि एवं सहपठित धारा एवं अधिनियम में दोषी पाते हुये अजीवान कारावास की सजा एवं 500 रू के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। 
उक्त चर्चित हत्या कांड के के बारे मे बताया गया कि 3 नवम्बर 16 को सुबह भाई लाल साकेत नि. ग्राम देवरी थाना बहरी शौंच के लिये अपने घर के पास पहाड पर गया था और लौटते वक्त आरोपी श्रीनाथ जोगी और उसका पिता बंसत लाल जोगी के द्वारा भाईलाल साकेत के ऊपर टांगी एवं लात घूसों से हमला किया  गया था। जिससे घायल अवस्था में भाईलाल को जिला चिकित्सापलय सीधी लाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गयी थी। घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बहरी में कियें जाने पर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 300/16 पर आरोपियों के खिलाफ  प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत विशेष न्यायालय सीधी के न्यायायल में चालान पेश किया गया जहां पर प्रकरण के ट्रायल के पश्चायत विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी श्रीनाथ जोगी को हत्या के अपराध में दोषी पाया किंतु उसके पिता बंसत लाल जोगी जिसकी उम्र 60 वर्ष के आस पास थी उसे दोषमुक्त कर दिया गया। उक्त आशय की जानकारी देते हुये विशेष लोक अभियोजक सुखेंन्द्र  द्विवेदी ने बताया कि यह अपराध चर्चित एवं गंभीर प्रकृति का होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा इसे गंभीर एवं सनसनीखेज की श्रेणी में रखा गया था। 

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