नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए धारा 144 अंतर्गत निषेधात्मक आदेश जारी

560 By 7newsindia.in Sat, Mar 21st 2020 / 18:55:36 राजनीति     

 सीधी - नोवल कोरोना आयरस की रोकथाम तथा उसके संक्रमण को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानान्तर्गत प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये निषेधात्मक आदेश प्रसारित किए हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।


जिला मजिस्ट्रेट श्री चौधरी ने जिला सीधी की समस्त राजस्व सीमाओं को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है तथा यह निषेधाज्ञा प्रसारित की है कि सीधी जिले में प्रवेश करने वाले सभी मुख्य मार्गो पर चेकपोस्ट स्थापित किया जाकर पुलिस विभाग के सुरक्षाकर्मियों के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की जावे। स्थापित चेकपोस्ट पर प्रतिदिन (24ग7) जिले के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों स्वास्थ्य की जांच की जावे एवं उनके विशिष्ट प्रारूप में जानकारी नाम, पता, मोबाइल नंबर, कहा से आ रहे हैं तथा जिले में किसके यहां एवं क्यों जा रहे हैं सहित सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जावे। उपरोक्त जांच के दौरान संदिग्ध पाये जाने वाले व्यक्तियों विशेष रूप से प्रभावी क्षेत्रों से आने वाले एवं विदेश यात्रा कर वापस आ रहे व्यक्तियों को सीधे जिला चिकित्यालय में ले जाया जाकर गहन जांच की जावे एवं संक्रमण मुक्त होने की पुष्टि होने पर ही उन्हे जाने की अनुमति प्रदान की जावे।  

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