नशीली दवाइयों के अवैध कारोबारी पहुंचे जेल

498 By 7newsindia.in Sat, Jan 12th 2019 / 16:01:20 मनोरंजन     

 सीधी 

वार्ड क्रण् 12 रामपुर नैकिन में आरोपी तौहीद खान पिता तौरेज खान उम्र 27 वर्ष ने अपनी दुकान में प्रतिबंधित नशीली दवा कोरेक्सम 52 शीशी विक्रय हेतु रखा था।  मुखबिर की सूचना मिलने पर रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए ड्रग कंट्रोल एक्टि 1949 की धारा 5ध्13 के तहत अपराध क्रण् 17ध्19 पंजीबद्ध कर आरोपी तौहीद खान को गिरफ्तार कर माननीय न्या4यालय रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तु त किया गया। जहां आरोपी की ओर से जमानत का आवेदन प्रस्तु4त किया गयाए जिसका पुरजोर विरोध करते हुए श्री प्रेमनाथ पाण्डे यए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा प्रभावी दलीलें प्रस्तुरत करते हुए अभियुक्ते को जेल भेजे जाने का अनुरोध किया गयाए जिसके आधार पर माननीय न्या यालय न्या यिक मजिस्ट्रेोट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने आरोपी की जमानत नामंजूर करते हुए जेल भेज दिया।

इसीप्रकार दिनांक 10ण्01ण्2019 को चुरहट पुलिस ने दो अलग. अलग मामलों में आरोपीगण क्रमशरू अंकित गुप्ता1 पिता रामनरेश गुप्ताद निवासी मवई थाना चुरहट एवं हरीश कुमार दुबे पिता चन्द्र भान निवासी पावा थाना चुरहट का नशीली दवाई के अवैध कारोबार के जुर्म में गिरफ्तार कर ड्रग कंट्रोल एक्टी 1949 की धारा 5ध्13 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों  को माननीय न्या्यालय चुरहट के समक्ष प्रस्तुपत किया गया। जहां आरोपीगण की ओर से जमानत का आवेदन प्रस्तु्त किया गयाए जिसका पुरजोर विरोध करते हुए श्री मुकेश कुमार अभिनन्द नए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट द्वारा प्रभावी दलीलें प्रस्तुरत करते हुए अभियुक्तरगण को जेल भेजे जाने का अनुरोध किया गयाए जिसके आधार पर माननीय न्यालयालय न्याकयिक मजिस्ट्रे्ट प्रथम श्रेणी चुरहट ने आरोपियों की जमानत नामंजूर करते हुए जेल भेज दिया।


 

सीधी अंतर्गत ग्राम मडरिया में आरोपी फूलकुमारी पत्नि छोटेलाल साकेत उम्र 35 वर्ष ने अपने अधिपत्यत में बिना अनुज्ञा पत्र के 30 किग्राण् महुआ लहान देशी शराब निर्माण हेतु रखी थी।  मुखबिर की सूचना मिलने पर आबकारी पुलिस सीधी द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए आबकारी एक्ट  के तहत अपराध क्रण् 213ध्19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्याआयालय के समक्ष प्रस्तुरत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण 14ध्19 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रशान्त् पाण्डेकयए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने की। परिणामस्वपरूप माननीय न्या यालय श्रीमान मुख्य् न्याडयिक दंडाधिकारी सीधी द्वारा धारा 34;एद्ध आबकारी एक्टप के तहत दोषी को 1000ध्. रूपये के अर्थदण्डा एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

 

 

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