निर्वाचन आयोग ने दिए सख्त निर्देश - अभ्यर्थी की कुंडली जनता के सामने हो उजागर

532 By 7newsindia.in Sat, Oct 20th 2018 / 14:20:34 प्रशासनिक     
संजीव मिश्रा प्रधान समपादक सीधी
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निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं मतदाताओं को प्रत्याशियों की जानकारी उपलब्ध करा निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करने हेतु निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों से आमजनो को अवगत करने हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। उक्त निर्णय की पालना करना सम्बंधित राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है।
नामांकन फॉर्म में आपराधिक मामलों का बयान बोल्ड अक्षरों में करने के सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सभी चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए फॉर्म को पूर्णरूपेण भरना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि आपराधिक पूर्ववृत्त, लम्बित मामलों आदि की जानकारी बोल्ड अक्षरों में होनी चाहिए। प्रत्याशी किसी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें अपने दल को अपनी आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी देनी होगी। उक्त जानकारी को अभ्यर्थी सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र  व्यापक रूप से परिचालित समाचार पत्र में नाम निर्देशन वापसी की आखरी तारीख के अगले दिन से मतदान दिवस के दो दिन पूर्व तीन अलग अलग तारीखों में प्रकाशित करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में निर्देश दिए कि अभ्यर्थी द्वारा उक्त घोषणा निर्धारित प्रपत्र सी-1 में 12 फॉंट आकार में उचित स्थान पर प्रकाशित करवानी होगी ताकि व्यापक प्रचार  प्रसार के आदेश की पालना सुनिश्चित हो। अभ्यर्थी के साथ राजनैतिक दलो को दल से खड़े हुए आपराधिक पूर्ववर्त वाले उम्मीदवारों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र सी-2 में राज्य स्तर पर व्यापक रूप से परिचालित समाचार पत्र में नाम निर्देश वापस लेने की आखरी तारीख के अगले दिन से मतदान दिवस के 2 दिन पहले के बीच 3 अलग अलग दिवसों में प्रकाशित करनी होगी।


टेलीविजन एवं वेबसाइट में भी करना होगा प्रसारण एवं उल्लेख
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उक्त आपराधिक मामलों का नाम निर्देशन वापस लेने की आखरी तारीख के अगले दिन से मतदान दिवस के 2 दिन पूर्व तक तीन  अलग अलग दिवसों में अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दल द्वारा टेलिविजन में भी प्रसारण करना होगा। सम्बंधित राजनैतिक दल उक्त प्रपत्र सी-2 की घोषणा अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे।
उक्त प्रपत्र सी-1 एवं सी-2 और सम्बंधित निर्देश निर्वाचन आयोग की वेबसाइट ूूूण्मबपण्दपबण्पद एवं सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं।


चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद सभा, जुलूस, सार्वजनिक प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर कहा है कि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं करेगा और ना ही उसमें सम्मिलत होगा तथा ना ही उसे संबोधित करेगा । कोई भी प्रत्याशी प्रचार समाप्ति के बाद किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, शादी-विवाह समारोह में सम्मिलित होकर चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार की कोई अपील भी नहीं करेगा।
टी.वी, चलचित्र, रेडियो, एफ.एम.चैनल, मोबाईल पर वीडियो संदेश, वॉइस संदेश और ऐसे किसी भी साधन से चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रचार संबंधी कोई अपील नहीं करेगा। कोई भी प्रत्याशी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय और मनोरंजन के किसी भी ऐसे साधन का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था भी नहीं करेगा। जनता के समक्ष चुनाव संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। उक्त बातों का उल्लंघन होने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों प्रकार के दण्ड का प्रावधान है।




 

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