Judge Loya Case : महाराष्ट्र सरकार सभी दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को दे- सुप्रीम कोर्ट

467 By 7newsindia.in Tue, Jan 16th 2018 / 13:20:08 कानून-अपराध     

विशेष सीबीआई जज लोया कि मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह याचिकाकर्ताओं को सभी दस्तावेज दे। यह आदेश देकर जस्टिस अरूण कुमार मिश्र और एम शान्तणागोडेर की पीठ ने कहा कि कि सुनवाई 10 दिन बाद होगी. यह पीठ वरिष्ठता में दसवें नंबर पर है।

मंगलवार को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा मामला गंभीर है याचिकाकर्ताओं को सब कुछ पता होना चाहिये। 

राज्य सरकार की और से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिश साल्वे पेश हुए। वह सील कवर में जज की मौत में हुयी जांच से जुड़े दस्तावेज लाए थे। पीठ ने कहा याचिकाकर्ता ये दस्तावेज किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। 

यह केस सुप्रीम कोर्ट के जजों में विवाद का केंद्र बन गया था। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले चारों वरिष्ठ जजों ने कहा था कि उन्हे यह केस जूनियर बेंच को देने पर एतराज था लेकिन सीजेआई ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे देश को चकित कर दिया था। 

जज लोया गैंगस्टर सोहराबुद्दीन की फर्जी मुठभेड़ के मामले का ट्रायल देख रहे थे। इस मामले मे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अभियुक्त थे। लोया कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गयी थी।  

सुप्रीम कोर्ट में यह मामला कांग्रेस नेता तहसीन पुनवाला और एक स्थानीय पत्रकार ने दायर किया है.

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