कलबुर्गी हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र-कर्नाटक सरकार समेत NIA और CBI को नोटिस

524 By 7newsindia.in Wed, Jan 10th 2018 / 20:30:04 कानून-अपराध     

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने जाने-माने लेखक और तर्कवादी एमएम कलबुर्गी की हत्या की एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका पर जांच एजेंसियों एनआईए तथा सीबीआई और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य की सरकारों को नोटिस जारी किया तथा छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा. कलबुर्गी की वर्ष 2015 में हत्या कर दी गई थी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने लेखक की पत्नी उमा देवी कलबुर्गी की याचिका पर जांच एजेंसियों तथा दोनों राज्यों की सरकारों से इस पर छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ साहित्यकार एमएम कलबुर्गी की पत्नी द्वारा दायर
एसआईटी जांच की याचिका पर इन सभी को 6 हफ्तों के भीतर जवाब देने को कहा है.

कलबुर्गी की पत्नी की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके पति की हत्या के मामले में अब तक कोई ठोस जांच नहीं की गई है. उनकी यह भी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित एक एसआईटी बनाई जाये, जो इस मामले की जांच करे. हम्पी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और जाने-माने विद्वान तथा पुरालेखवेत्ता कलबुर्गी की 30 अगस्त 2015 को कर्नाटक के धारवाड़ में कल्याण नगर स्थित उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. कलबुर्गी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ साहित्यकार थे.

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